भोपाल, फरवरी 10 -- मध्य प्रदेश में अब विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के साथ-साथ अविवाहित बेटियां भी परिवार पेंशन के लिए योग्य होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंगलवार को हुई बैठक में मध्य प्रदेश परिवार पेंशन नियमों में बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियां भी अपने पिता की मौत के बाद परिवार पेंशन की हकदार होंगी।विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को पेंशन एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट ने विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित बेटियों को पारिवारिक पेंशन का पात्र बनाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम- 2026 के नियम-44 के तहत अब इन महिलाओं को भी पारिवारिक पेंशन के हकदार सदस्यों में शामिल कर लिया गया है।बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा इस फैसले से बड़ी संख्या में ऐसी महिलाओं ...