मिर्जापुर, जुलाई 10 -- मिर्जापुर, संवाददाता। एमपी-एमएलए कोर्ट ने बिहार के पूर्व विधायक सुनील पांडेय उर्फ नरेंद्र पांडेय समेत सभी आठ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इनके खिलाफ कोर्ट में विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा वाहन स्टैंड पर दस अगस्त 2022 को हुए हत्याकांड में मामला चल रहा था। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप संदेह से परे सिद्ध न कर पाने पर सभी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया。

घटनास्थल का वर्णन अष्टभुजा वाहन स्टैंड के पास कन्हैया प्रसाद को गोली मार कर घायल कर दिया गया था। बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर निवासी कन्हैया प्रसाद को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिय...