नई दिल्ली, अक्टूबर 2 -- नई दिल्ली। यूपीआई से दुकानदारों को किए जाने वाले कुछ भुगतान पर 15 अक्टूबर से नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने जा रहा है। सरकार ने ग्राहकों को गलत शुल्क से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों का विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिन यूपीआई भुगतानों को मुफ्त रखा गया है, उन पर दुकानदार ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क न वसूलें। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन-1951 (एनसीएच) को मजबूत किया जा रहा है। हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा। व्यक्ति-से-व्यापारी यानी पी2एम भुगतान में भी Rs.2,000 तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। Rs.2,000 से अधिक क...