एमडीआर चार्ज देने का आदेश हित में नहीं
बदायूं, अक्टूबर 8 -- उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम न्यायिक सुरेंद्र कुमार को दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 15 अक्टूबर से 2,000 से अधिक मर्चेंट व्यापारियों पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर .04% एमडीआर चार्ज देने के आदेश व्यापारियों के हित में नहीं है। कहा कि व्यापारी पर पहले ही अनेकों प्रकार के कर लगाए गये हैं मर्चेंट व्यापारियों पर यूपीआई पर ट्रांजैक्शन एमडीआरशुल्क लगाए जाने से व्यापार की गति कम होगी जिससे बाजार में मंदी क्या एक नया दौर आरंभ होगा। सरकार को भी राजस्व की हानि होगी साथ ही नकदी लेनदेन की बढ़ावा मिलेगा। यह भी पढ़ें- Shamli News: यूपीआई ट्रांजैक्शन शुल्क वापस लेने की मांग व्यापार हित में मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाये जा रहे एमडी...
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