लखनऊ, मार्च 24 -- भानवी सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों को माना गंभीर याचियों ने विशेष न्यायाधीश के आदेश को दी थी चुनौतीलखनऊ, विधि संवाददाता।रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह द्वारा एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर लगाए गए धोखाधड़ी सहित तमाम आरोपों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एमएलसी व अन्य को को राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने अक्षय प्रताप सिंह व अन्य की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विशेष न्यायाधीश, एमपी-एमएलए, लखनऊ के आदेश को चुनौती दी गई थी।यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने अक्षय प्रताप सिंह, रोहित कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह एवं रामदेव यादव की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पारित किया है। याचियों की ओर से विशेष न्यायाधीश, एमपी-एमएलए, लखनऊ के 18 फरवरी के आदेश को चुनौ...
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