नई दिल्ली, अगस्त 7 -- डाबर इंडिया ने गुरुवार को एफएसएसएआई के उस निर्देश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उसे सौ फीसद दावों वाले शहद, गाय का घी व खाने के तेल जैसे खाद्य उत्पाद बेचने से रोका गया है। डाबर के वरिष्ठ वकील ने मामले को मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के सामने सूचीबद्ध करने की मंशा पेश की। हालांकि याचिका को न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के समक्ष शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने कहा कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को गुमराह करने वाले सौ फीसद दावों वाले खाद्य उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, जिसमें शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, गाय...