एफआईआर रद्द कराने को हाईकोर्ट में याचिका दायर
नोएडा, मई 29 -- नोएडा, गौरव भारद्वाज। स्क्रैप माफिया रवि काना के खिलाफ सेक्टर-63 थाने में साढ़े चार माह पूर्व दर्ज हुई एफआईआर को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर दो जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में आरोपी रवि काना वर्तमान में अंतरिम जमानत पर है। आरोपी के अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने बताया कि शैलेंद्र शर्मा ने 14 जनवरी 2026 को सेक्टर-63 थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि सेक्टर-63 में रिनोक्स ग्रुप के नाम से उनका कार्यालय है और वह बिल्डर का कार्य करते हैं। शिकायत में कहा गया था कि सह आरोपी पंकज पाराशर वर्ष 2021 से 2024 के बीच उनके प्रोजेक्ट्स की वीडियो बनवाकर वायरल करने और बंद कराने की धमकी देता रहा। वादी का आरोप है कि दबाव में आकर उन्होंने अलग-अलग माध्यमों से करीब 20 लाख रुपये दिए। शिकायत में यह भी...
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