नई दिल्ली, मार्च 12 -- सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया, जिस पर बीफ खाने से संबंधित एक विवादित व्हाट्सऐप संदेश शेयर करने का आरोप है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की बेंच ने बुद्ध प्रकाश बौद्ध की याचिका पर मध्य प्रदेश पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया। बौद्ध ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
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