रांची, अगस्त 25 -- रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा एपीओ की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मामले में सत्यांशु शुभम एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रौनक सहाय ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय अदालत में उपस्थित हुए। याचिका में जेपीएससी की ओर से सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप की मांग की है।

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