नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी की हत्या मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी के पुत्र और पूर्व विधायक अमित जोगी को उम्रकैद सुनाई है। जग्गी की हत्या 2003 में हुई थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने दो अप्रैल के अपने आदेश में निचली अदालत द्वारा 2007 में दिए फैसले को रद्द कर दिया। सुनवाई अदालत ने अमित जोगी को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई अदालत के फैसले को 'स्पष्ट रूप से गैर कानूनी, गलत और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत माना। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जोगी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।अपन...