नई दिल्ली, मार्च 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी पोर्टफोलियो कमेटी से यह तय करने को कहा कि क्या दिल्ली के नजदीक में रहने वाले वकीलों को दिल्ली जिला अदालतों में चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने एक वकील की याचिका का निपटारा किया है। इस याचिका में शाहदरा/कड़कड़डूमा, द्वारका व रोहिणी जिला अदालतों में वकीलों के चैंबर आवंटित करने के नियमों के तहत रहने की जगह के आधार पर पात्रता की शर्त को चुनौती दी गई। पेशे से वकील याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पात्रता सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले वकीलों तक सीमित करना व गाजियाबाद, फरीदाबाद अथवा नजदीक के शहरों(एनसीआर) में रहने वालों को बाहर रखना, मनमाना, बराबरी व भेदभाव न करने के संवैधानिक सिद्धां...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.