नोएडा, अप्रैल 10 -- नोएडा, विक्रम शर्मा । सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं का काम एनबीसीसी संभालेगी। उच्चतम न्यायालय ने आईआरपी हितेश गोयल को सुपरटेक की सभी परियोजनाओं से बाहर कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार की सुनवाई में यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने अंतरिम समाधान पेशेवर-आईआरपी-हितेश गोयल को सुपरटेक की सभी परियोजनाओं से हटाने के निर्देश दिए। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अब परियोजनाओं का काम समिति की निगरानी में पूरा किया जाना है तो आईआरपी की भूमिका आवश्यक नहीं रह जाती। सपुरटेक की 14 अधूरी परियोजनाओं का काम एनबीसीसी करेगी। वहीं, दूसरी ओर मार्च 2026 में आईबीबीआई द्वारा हितेश गोयल का पंजीकरण दो वर्षों के लिए निलंबित किए जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया...