हमीरपुर, मई 11 -- हमीरपुर। मादक पदार्थ के साथ पकड़े गए ग्रामीण के खिलाफ पांच वर्ष पूर्व मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) निजेंद्र कुमार ने आरोपी को एक वर्ष की कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण भदौरिया ने बताया कि जलालपुर थाने के एसआई गुलाब सिंह हमराह के साथ 26 अगस्त 2021 को गश्त पर निकले। तभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुपरा की तरफ से गांजा लेकर आ रहा है। जिसके बाद भेड़ी तिराहा में पहुंच गए। तभी एक व्यक्ति हाथ में झोला लेकर पैदल आता नजर आया। जिसके कब्जे से 1.100 किग्रा सूखा गांजा बरामद हुआ। यह भी पढ़ें- उत्पाद अधिनियम में एक दोषी को पांच वर्ष का कारावास पूछने पर उसने अपना नाम कमल पुत्र मूलचंद्र निवासी कपरा बताया। जिस पर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। विशेष न्याय...