सोनभद्र, अक्टूबर 6 -- सोनभद्र। एनडीपीएस के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अनपरा थाने में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी रोहन कुमार भारती उर्फ चिंटू निवासी ममरखापुर, थाना कोतवाली आजमगढ़, हाल पता परासी, थाना अनपरा, सोनभद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एएसजे/एनडीपीएस न्यायालय सोनभद्र में हुई। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के संकलन और अभियोजन की न्यायालयीन पैरवी के साथ कोर्ट मोहर्रिर तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराया गया। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: एनडीपीएस एक्ट के मामलों में दोषी दो लोगों को...