पटना, जनवरी 3 -- एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत में शनिवार को आरोपी चिंटू कुमार ने गांजा बरामदगी के मामले में अपना दोष स्वीकार कर लिया। विशेष अदालत ने उसका बयान दर्ज किया और उसे उतने ही दिनों की सजा सुनाई, जितने दिन वह जेल में रह चुका था। गोसवरी थाना की पुलिस ने आरोपी को 195 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था और विशेष अदालत में उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। आरोपी 7 जुलाई से 21 नवंबर 2024 तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहा।
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