एनडीपीएस के दोषी को सजा व 30 हजार का जुर्माना
बदायूं, अगस्त 6 -- बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने एनडीपीएस के केस में एक अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया। दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सहित 30 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पांच जुलाई 2019 को थाना कोतवाली के उप निरीक्षक हरसिंह पाल अपनी पुलिस पार्टी के साथ क्षेत्र में रोकथाम जुर्म जरायम शांति व्यवस्था आदि व्यस्त थे। जब पुलिस पार्टी गश्त करते हुए नयी सराय गेट के पास पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी की जफा की कोठी के पास एक व्यक्ति मादक पदार्थ लिए खड़ा है। यह भी पढ़ें- अवैध हथियार मामले में दो वर्षों का सश्रम कारावास सूचना पर विश्वास कर पुलिस पार्टी जफा की कोठी के पास पहुंची तो एक व्यक्ति पाकड़ के पेड़ के पास सफेद कट्टे में कुछ सामान लिए खड़ा...
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