चतरा, जुलाई 14 -- चतरा विधि संवाददाता प्रधान जिला में सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत में एनडीपीएस केस के अभियुक्त गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरियातु गांव निवासी पवन कुमार गंझू को 17 साल की सजा और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अधिक सजा भुगतना होगा। इसी केस में राजपूर थाना क्षेत्र के टेकमा गांव निवासी जेठान सिंह को 15 साल की सजा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस केस के प्रभारी लोकअभीयोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस केस में कुल 9 गवाहों की गवाही कराई गई है। यह मामला राजपूर थाना 24/2022 दिनांक 15 अप्रैल 2022 को दर्ज किया गया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बल के द्वारा छापामारी कर दोनों अभियुक्तों के घर से गिला ...