फिरोजाबाद, अगस्त 24 -- एसएसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन में पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सोमवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी रमेश चंद्र (एडीजे-8) द्वारा एनडीपीएस के आरोपी मानपाल पुत्र उदयवीर सिंह निवासी भैंडी थाना जसराना को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजक प्रदीप चौहान, विवेचक एसआई प्रशांत माठा एवं कोर्ट पैरोकार हेड कॉस्टेबल कैलाश कुमार का विशेष योगदान रहा।

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