चतरा, मई 18 -- चतरा विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने सोमवार को एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त आदित्य कुमार उर्फ कपिल को 17 वर्ष की सजा और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष की अधिक सजा भुगतना होगा। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कुल 11 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मुकदमा प्रतापपुर थाना कांड संख्या 39, 2024 दिनांक 29 मार्च 2024 का है। घटना के दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्य कुमार उर्फ कपिल अपने घर में अफीम रखे हुए है। जिसका वह व्यापार करता है इसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के आधार पर सशस्त्र बलों के साथ अभियुक्त के घर ऐघारा टोला, प्रतापपुर में छापामारी कर अभियुक्त के घर ...