चतरा, मई 13 -- चतरा विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरेन्दु कुमार शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त जालेधर कुमार यादव को 4 वर्ष की सजा और 25हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। जालेधर हंटरगंज थाना क्षेत्र केचौखड़ा गांव का रहने वाला है। इस केस के सहायक लोक अभियोजक नंदलाल प्रसाद ने सभी गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया है। यह घटना हंटरगंज थाना कांड संख्या 270, 2023 दिनांक 27 दिसंबर 2023 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली की ने तूटाडस्थिति जालेधर यादव के घर पर एक अफीम तस्कर अफीम की खरीद बिक्री करने आया हुआ है। यह भी पढ़ें- चरस बरामदगी मामले में आरोपी दोषी करार पुलिस सशस्त्र बलों के साथ उनके घर पर छापामारी किया। छापामारी के दौरान अभियुक्त ज...