चतरा, जुलाई 10 -- चतरा, विधि संवाददाता । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त राजपुर थाना क्षेत्र के पेलतोल गांव निवासी रामविलास कुमार पिता मिश्री साव को 5 वर्ष की सजा और 50 हजार रूपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

मुकदमे का विवरण इस मुकदमे में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी सात गवाहों की गवाही करते हुए अपना पक्ष रखा। यह मामला सदर थाना कांड संख्या 34 /2022 दिनांक 1 फरवरी 2022 का है। घटना के दिन पुलिस अवर निरीक्षक हिमांशु शेखर को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम चौर से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर उंटा की ओर जाने वाले हैं। उसके बाद पुलिस वरीय पदाधिकारी को सूचना करते हुए छापामारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते ह...