मुरादाबाद, अप्रैल 23 -- मझोला थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने आरोपी सलमान को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे पहले से काटी गई 8 माह 18 दिन की सजा को ही पर्याप्त मानते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी को वर्ष 2025 में सम्भल रोड से 360 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह भी पढ़ें- स्मैक तस्करी के दोषी को सात साल की कैद

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