चतरा, सितम्बर 24 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस के एक अभियुक्त देवनाथ साव को 15 वर्ष का कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर डेढ़ वर्ष का अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगा। इस मामले में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला सिमरिया थाना कांड संख्या 181/2020 का है। घटना दिनांक 5 नवंबर 2020 को हुई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सभी गवाहो की गवाही कराकर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। देवनाथ साव पिता हुलास साव सिमरिया थाना क्षेऋ के कुटी गांव का रहने वाला है। इस केस के थाना प्रभारी गुलाम सरवर अपने फर्द बयान में लिखा है की घटना के दिन अपने दल बल के साथ गश्ती पर निकले थे। गस्ती के दौरान गुप्त सूचन...