विकासनगर, अप्रैल 28 -- विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को जुर्म स्वीकार करने पर दोषी ठहराया गया है। आरोपी इरफान से को पुलिस ने 14 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म कबूल किया। कहा कि वह दोबारा से इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा। अदालत ने इरफान को पहले से जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.