एनडीपीएस ऐक्ट में 15 माह की सजा
बलिया, मई 28 -- बलिया। एनडीपीएस ऐक्ट के आरोपी नगर कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर (सहरसपाली) निवासी अखिलेश शाह लड्डु को कोर्ट ने बुधवार को एक साल तीन माह की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 28 अगस्त 2019 को तत्कालिन चौकी इंचार्ज सिविल लाइन सूरज सिंह ने चेकिंग के दौरान कुंवर सिंह चौराहा के पास से आरोपी को एक किलो 190 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने उसका चालान करने के साथ ही मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। यह भी पढ़ें- स्मैक तस्करी मामले में आरोपी को मिली जमानत
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