एनडीपीएस ऐक्ट के दोषी पर लगाया अर्थदंड
मिर्जापुर, मई 6 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी कटरा कोतवाली के सबरी रोड निवासी जगदीश गुप्ता को 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दस दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कटरा कोतवाली क्षेत्र का है। यह भी पढ़ें- रामनगर में गांजे के साथ युवक को पकड़ा
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