एनडीपीएस एक्ट में दोषी को चार वर्ष का कारावास, 20 हजार रुपए जुर्माना
अंबेडकर नगर, जून 6 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक जज ने दोषी को चार वर्ष का कारावास से दंडित करते हुए 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला पांच वर्ष पूर्व जलालपुर कोतवाली क्षेत्र का है। जलालपुर कोतवाली के उपनिरीक्षक नीरज कुमार ने हमराही पुलिसकर्मियों के साथ 26 जुलाई 2020 को क्षेत्र में देखभाल के लिए ड्यिूटी पर थे। मुखबिर की सूचना पर मंगुराडिला गांव के पास स्थित बाबा पल्टूदास मंदिर के पास संदिग्ध अवस्था में खड़े जाफराबाद निवासी आदित्य जायसवाल पुत्र अजय जायसवाल के कब्जे से एक किलो एक सौ ग्राम गांजा बरामद कर जेल भेज दिया था। सत्र परीक्षण के दौरान अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी आदित्य जायसवाल को चार वर्ष के कारावास से दंडित करते...
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