एनडीपीएस एक्ट में एक साल तीन माह की सजा
बलिया, मई 25 -- बलिया। करीब छह साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को एक साल तीन माह की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार चितबड़ागांव नगर पंचायत के अब्दुल कलाम नगर निवासी मनोज तुरहा को 15 जून 2020 को तत्कालीन एसआई रमेशचंद्र ने गिरफ्तार किया। छानबीन में उसके पास से करीब सवा किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर चालान कर दिया। मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को सजा सुनायी।
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