चित्रकूट, फरवरी 5 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी आनंद द्विवेदी उर्फ भाऊ निवासी कोठी कोलमजरा थाना बरगढ़ को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्र ने बताया कि बीते 12 जनवरी 2021 को आबकारी निरीक्षक अपर्णा द्विवेदी ने एक किलो 200 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।

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