एनडीपीएस एक्ट मामले में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
लातेहार, जुलाई 25 -- लातेहार,संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 14/2024 में सुनवाई पूरी करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोष सिद्ध होने पर तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी के अनुसार, बालूमाथ थाना में 24 जनवरी 2024 को कांड संख्या 14/2024 एनडीपीएस एक्ट की धारा 17(सी) एवं 18(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले में सेरेगढ़ा निवासी अमृत यादव, बहेराटोला,पिंडारकोम निवासी अखिलेश यादव तथा मनसिंघा निवासी रितेश कुमार यादव को आरोपी बनाया गया था। यह भी पढ़ें- Balia News: एनडीपीएस ऐक्ट में दो को तीन-तीन साल की कैद सुनवाई के दौरान अभि...
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