मथुरा, जून 30 -- एनडीपीएस एक्ट मामले में मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड ना देने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 18 अक्तूबर 2023 को थाना जीआरपी ने मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर आगरा साइड की ओर से एक युवक को पकड़ा। पकड़े गए युवक ने अपना नाम पवन रावत बताया। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से पोटली में पाउडर बरामद हुआ। पूछने पर युवक ने उसे अल्प्राजोमल बताया। इसके बाद पुलिस ने पवन रावत को जेल भेज दिया। इस मामले पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-07 विद्या भूषण पाण्डेय ने सुनवाई करते हुए पवन रावत को दोषी माना है। अदालत ने पवन रावत को धारा 21/22 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के लिए दस व...