एनडीपीएस एक्ट के दोषियों को 3-3 साल की सजा
झांसी, मई 23 -- झांसी। ऑपरेशन कन्विक्शन बरकरार है। इसी तहत एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। उन्हें तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। चिरगांव थाना क्षेत्रान्तर्गत साल 2022 के 23 दिसंबर को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई एडीजे/एफटीसी-2 एनडीपीएस एक्ट न्यायालय में हुई। अदालत ने विशाल लोधी निवासी नाहरघाटी, थाना चिरगांव को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एडीजीसी दीपक तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। विवेचक उपनिरीक्षक राजीवकांत, कोर्ट मुहर्रिर महिला कांस्टेबल सुधा और पैरोकार कांस्टेबल अमित गुप्ता की अहम भूमिका रही। वहीं थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत साल...
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