सिद्धार्थ, मई 30 -- सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने शुक्रवार को एनडीपीएस के एक मामले में आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोटन पुलिस ने गीर बहादुर पुत्र नर बहादुर निवासी सूर्यापुर गेड़वा गांव कालिका सात रुपनदेही नेपाल के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने मामले की सुनवाई में दोष सिद्ध मिलने पर आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...