रांची, सितम्बर 4 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एनटीपीसी के चार अधिकारियों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने 13 नवंबर 2025 के आदेश तथा निचली अदालत की पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। यह आदेश एनटीपीसी के अधिकारी नीरज जलोटा, कमलराम रजक, पंकज ध्यानी और संगीत सेनापति की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अदालत में पक्ष रखा। मामले में शिकायतकर्ता मोहम्मद सज्जाद आलम ने आरोप लगाया था कि एनटीपीसी के अधिकारियों ने उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण के काम के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उनके अनुसार अनुबंध के मुताबिक काम नहीं कराया गया और भुगतान भी नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 25 मई 2024 को एनटीपीसी के अधिकारियों ने उनके खिला...