नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता नंदामुरी तारक रामा राव (जिन्हें एनटीआर जूनियर के नाम से जाना जाता है) उनके व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश पारित किया है। अदालत ने अपने आदेश में पीठ ने अभिनेता के व्यक्तित्व का अनधिकृत रूप से उपयोग करके सामान बेचने वाली विभिन्न वेबसाइटों से उनके बिना इजाजत के इस्तेमाल किए जा रहे नाम और तस्वीरें हटाने का भी आदेश दिया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि राव भारत में एक जाना-माना चेहरा हैं, जिन्होंने अपने सफल करियर में बहुत ज्यादा सद्भावना व प्रतिष्ठा हासिल की है। पीठ ने अभिनेता के व्यक्तित्व का अनधिकृत रूप से उपयोग करके सामान बेचने वाली विभिन्न वेबसाइटों से उनके बिना इजाजत के नाम और तस्वीरें हटाने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यदि कोई वेबसाइट इस आदेश का उल्ल...
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