वाराणसी, फरवरी 11 -- वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। ऐतिहासिक शिवपुर तालाब के कथित अतिक्रमण और पर्यावरणीय उल्लंघन के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंभीर रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में प्रदेश सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। इस बाबत जितेंद्र सेठ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि शिवपुर तालाब 2.70 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है, उस पर कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा प्रशासनिक मिलीभगत से अतिक्रमण कर लिया गया है। याचिका के अनुसार तालाब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117 के तहत नगर निगम वाराणसी में दर्ज है। राजस्व अभिलेखों में भी जल निकाय के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। एनजीटी ने माना क...
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