आगरा, अप्रैल 2 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने नगर निगम की ओर से संचालित स्लॉटर हाउस में कथित पर्यावरणीय उल्लंघनों की जांच के निर्देश दिए हैं। यह मामला मूल आवेदन संख्या 199/2026 में अजाद कुरैशी द्वारा दायर किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि स्लॉटर हाउस अपने कंसेंट टू ऑपरेट 12 मई 2025 की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। सुनवाई के दौरान आवेदक ने सीटीओ की कुछ शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया, लेकिन अधिकरण ने पाया कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक के वकील ने यह भी कहा कि उन्हें साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति नहीं दी गई। इन परिस्थितियों में अधिकरण ने आवेदन का निस्तारण करते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया कि वह संबंधित स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करे।...