छपरा, जुलाई 24 -- कचरा प्रबंधन पर हर माह दो लाख रुपये जुर्माना रहेगा जारी छपरा, एक संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने छपरा नगर निगम द्वारा दायर पुनर्विचार (रिव्यू) याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। यह याचिका एनजीटी के 18 अक्टूबर 2022 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए दायर की गई थी। अधिकरण के इस ताजा फैसले के बाद नगर निगम पर लगाया गया पर्यावरणीय जुर्माना और पूर्व आदेश यथावत लागू रहेगा।

कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन एनजीटी ने अपने 18 अक्टूबर 2022 के आदेश में छपरा नगर निगम को 1 अप्रैल 2020 से प्रति माह दो लाख रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (जुर्माना) अदा करने का निर्देश दिया था। साथ ही नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारण के जिलाधिकारी और नगर विकास विभाग के सचिव की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने ...