आगरा, जुलाई 22 -- सिढ़पुरा कस्बे के करतला रोड स्थित एक आरा मशीन से कथित रूप से फैल रहे ध्वनि और वायु प्रदूषण के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने कहा है कि यदि जांच में पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालक के विरुद्ध कानून के अनुसार उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मामला मूल वाद (ओरिजिनल एप्लीकेशन) संख्या 402/2026 में सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता सुनील कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि सिढ़पुरा के कायस्थान मोहल्ला, करतला रोड पर संचालित आरा मशीन से निकलने वाला अत्यधिक शोर और धूल आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। याचिका में कहा गया कि इससे विशेष रूप से स्कूली ब...