एनजीटी के आदेश के बाद सरीला तहसील के चार मौरंग खनन पट्टे निरस्त
हमीरपुर, अप्रैल 25 -- हमीरपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने जिले में रेत खनन के लिए जारी ई-टेंडर 14 जून 2024 को अवैध घोषित करते हुए निरस्त कर दिया है। विभाग ने सरीला तहसील क्षेत्र से निकली बेतवा नदी में चार मौरंग खनन क्षेत्रों की ई-टेंडर निकाले थे। इनमें से एक खदान को ईसी (पर्यावरणीय मंजूरी) भी मिल गई थी, लेकिन खनन शुरू होने से पूर्व ही एनजीटी के आदेश के बाद विभाग ने चारों खनन पट्टे निरस्त कर दिए हैं। उक्त पट्टे छह माह के लिए किए जाने थे, जिससे विभाग को 23 करोड़ का राजस्व मिलना था। इस कार्रवाई से मौरंग खननकर्ताओं में हड़कंप है। बताते चलें कि वर्ष 2024 के जून माह में उक्त ई-टेंडर किए गए थे। इनके जरिए सरीला तहसील क्षेत्र से निकली बेतवा नदी के इलाके में छह-छह माह के लिए चार मौरंग खनन क्षेत्रों को चुना गया...
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