एनजीटी का आदेश, 15 अक्टूबर तक नहीं होगा नदी घाट से बालू का उठाव
जामताड़ा, जून 10 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन के आलोक में डीसी आलोक कुमार ने जामताड़ा जिला अंतर्गत सभी नदी बालूघाटों (कैटेगरी-I एवं कैटेगरी-II) से मानसून सत्र के दौरान बालू उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस संदर्भ में बताया गया कि आदेश के आलोक में 10 जून से 15 अक्टूबर 2026 तक जिले के किसी भी नदी घाट से बालू का उठाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। डीसी ने इस संबंध में जारी आदेश के सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी जामताड़ा तथा सभी अंचल अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्र में स्थित नदी घाटों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करने तथा अवैध बालू...
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