समस्तीपुर, अप्रैल 13 -- समस्तीपुर। काशीपुर वार्ड-32 स्थित प्लस टू तिरहुत एकेडमी परिसर में पुराने हॉस्टल भवन को तोड़ने से पहले एनओसी नहीं लेने पर प्रभारी एचएम अशोक साह को नोटिस देगा। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा, जिसका भुगतान उन्हें अपनी जेब से अदा करना होगा। इस संबंध में नगर निगम के कर प्रशाखा के कर दारोगा भूपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि तिरहुत एकेडमी काशीपुर परिसर में पुराने होस्टल भवन को जेसीबी से तोड़ कर हटाया गया है। इसे तोड़ने से पूर्व प्रभारी हेडमास्टर को नगर निगम प्रशासन को जानकारी देकर एनओसी लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उप विधि 2014 के प्रावधान का खुला उल्लंघन किया है। कर दारोगा ने बताया कि शहर के अंतर्गत आने ...