एनआरसी संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) से बाहर रखे गए लाखों लोगों के लिए अपील प्रक्रिया शुरू करने की मांग पर केंद्र सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया कि एनआरसी से जिन लोगों को बाहर रखा गया है, उनके लिए अपील का प्रावधान तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ हो नहीं रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की पीठ ने असम स्टेट जमीयत उलेमा की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से पीठ को बताया गया कि जिन लोगों को एनआरसी से बाहर रखा गया है, उनके लिए अपील का प्रावधान तो है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ हो नहीं रहा है, लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। पीठ को बताया गया कि इसी तरह ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.