रांची, सितम्बर 5 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की राशि के कथित गबन मामले में आरोपी प्रमोद कुमार सिंह उर्फ प्रमोद सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने धनबाद के एसीबी थाना में दर्ज मामले में आरोपी प्रमोद कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह भी पढ़ें- जमशेदपुर के अपराधी निशार के खिलाफ सीसीए हटाने से कोर्ट का इनकारलेनदेन को अहम माना गया 4.16 करोड़ से अधिक के लेनदेन को माना अहमगवाहों की गवाही महत्वपूर्ण हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 4.16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के गबन से जुड़े सीधे आरोपों को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि मामले के कई महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी बाकी है। ऐसी स्थिति में आरोपी के बाहर आने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया ज...