एथेनॉल आवंटन मामले में हाईकोर्ट का निर्देश बरकरार
नई दिल्ली, जून 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसमें 'एथेनॉल आपूर्ति वर्ष' (ईएसवाई) 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निर्देश दिया था कि वे एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने की मांग करने वाले एक समर्पित एथेनॉल निर्माता द्वारा सौंपी गई अर्जी पर विचार करें और उस पर निर्णय लें।अटॉर्नी यह भी पढ़ें- पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर सरकार ने सु...
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