बिजनौर, फरवरी 9 -- बिजनौर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के भंग होने के उपरांत सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा सुरक्षा संबंधी धाराएं समाप्त हो गई थीं। इसी को लेकर शिक्षकों में भय एवं असुरक्षा की भावना थी। माध्यमिक शिक्षक संघ निरंतर शासन से सेवा सुरक्षा की धारा 12, 18 एवं 21 को बहाल करने की मांग कर रहा था। संगठन के जिला अध्यक्ष गय्यूर आसिफ ने बताया कि प्रदेश सरकार के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शिक्षा सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखकर उक्त धाराओं के विषय में विस्तृत अध्ययन कर शासन को अवगत कराने तथा आगामी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। शिक्षक नेता गयूर आसिफ ने बताया कि विगत 28 जनवरी को शासन तथा शिक्षक संघ के नेताओं के बीच हुई महत्वपूर्ण वार्ता के परिणाम स्वरुप शासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए ...
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