एडीसीपी रामटेके के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश
कानपुर, जून 20 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के एक मामले में न्यायालय ने एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीजीपी उप्र और प्रमुख सचिव गृह को भेजे पत्र में कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट भेजने को कहा गया है। एडीसीपी पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग कर विवेचना से सास ससुर का नाम निकलवाया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को दाण्डिक वाद के रूप में दर्जकर पति समेत चार लोगों को समन जारी कर तलब किया गया है। मामले में अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि गुरुग्राम की एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकिता जायसवाल की शादी 16 नवंबर 2024 को दिल्ली निवासी आयुष गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। शुरुआत में तो उसने सब सहन किया ले...
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