रांची, मार्च 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में विधवा द्वारा दायर पारिवारिक पेंशन याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर पेंशन कमेटी और ट्रस्टी कमेटी को नोटिस जारी किया है। यह याचिका झारखंड एडवोकेट्स वेलफेयर (पेंशन एवं फैमिली पेंशन) नियम, 2012 के तहत दायर की गई है। जस्टिस आनंद सेन की पीठ में याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों समितियों को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने में अनावश्यक देरी की गई। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने अदालत में उपस्थित होकर याचिकाकर्ता के दावे का समर्थन किया और कहा कि उन्हें पेंशन का अधिकार है।...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.