आगरा, मार्च 2 -- एटीएम कार्ड बदलकर 40 हजार रुपये निकालकर धोखाधड़ी समेत अन्य में आरोपित अनिल कुमार निवासी मथुरा को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभियोजन की ओर से डीजीसी (फौजदारी) राधाकृष्ण गुप्ता व एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपित का आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत किया। वादी रुपेंद्र सिंह ने थाना सिकंदरा में तहरीर देकर बताया था कि वह चार जनवरी को पैसे निकालने रुनकता स्थित एटीएम पर आया था। उसी दौरान कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एटीएम बदल दिया और धोखे से 40 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने 14 जनवरी को आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पांच एटीएम कार्ड व चार हजार रुपये बरामद किए।

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