नई दिल्ली, जून 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक कारोबारी की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टीएएसएमएसी) से जुड़े कथित धानशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके घर पर की गई छापेमारी की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तलाशी की कानूनी वैधता की जांच करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट पी.आर. राजेश कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पिछले साल 16, 17 और 18 मई को उनके घर पर (ईडी) द्वारा की गई तलाशी और जब्ती की कार्रवाई रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर, 2025 को कुमार की याचिका खारिज कर दी थी।

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